alcohol storage rule: एक व्यक्ति कितनी मात्रा में अपने घर के अंदर शराब रख सकता है ? जोकि कानूनी रूप से अपराध ने माना जाए
hrnewshub, digital desk: कानून में घर में शराब रखने की मात्रा(liqour storage amount) तय कर दी गई है अगर उससे ज्यादा शराब मिली तो आपको भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना।
दरअसल यह मात्रा हर राज्य(state) की व हर शराब के लिए अलग-अलग तय की गई है उसी के अनुसार ही आप घर मे शराब की बोतल रख सकते हैं जैसे कि राजस्थान में IMFL की 18 बोतल घर में रखी जा सकती है वह महाराष्ट्र की बात करें तो यहां घर में शराब की 6 बोतल स्टोर(store) की जा सकती है।
नियम के अनुसार
एक व्यक्ति नियम के अनुसार अपने घर में भारतीय शराब और विदेशी शराब जैसे कि व्हिस्की(whisky),रम(rum),जिन और ब्रांडी(brandy) रखने की अधिकतम सीमा 9 लीटर है और बियर , मदिरा , साइडर रखने की सीमा 18 लीटर है।
लाइसेंस फीस
लाइसेंस फीस जो की ₹12000 है तथा उसके साथ कुछ कुछ शर्तों के चलते लाइसेंस धारक को अपने घर में अधिकतम 9 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब 18 लीटर विदेशी शराब स्टोर करने की अनुमति होगी।
आबकारी विभाग
शराब से जुड़े कई नियम में आबकारी विभाग(Excise Department) ने बदलाव किया है जिसके चलते अब से आप घर में 750 मल की सिर्फ चार बोतल ही रख सकते हैं। चार बोतलों में से आप दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं।