Hr News Hub

Income Tax : इस तरह की ट्रांजेक्शन को करने पर झट से आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Income tax Notice : लोग इनकम टैक्स को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं. पहले इन्वेस्टमेंट को लेकर फिर टैक्स बचाने की कोशिश, फिर रिटर्न भरने से लेकर रिफंड आने तक आपको अपनी टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अगर आप नए टैक्स पेयर है तो कई तरह की स्थितिया हो सकती है जहां कंफ्यूजन हो, इनमें सबसे बड़ी टेंशन होती है इनकम टैक्स नोटिस की. अगर कुछ भी गलती हुई तो नोटिस पक्का आता है, ऐसे में आज हम आपको उन पांच तरह की ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें करने पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस 100% आता है।
 
 | 
Income Tax : इस तरह की ट्रांजेक्शन को करने पर झट से आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

hrnewshub, digital desk : वो हर व्यक्ति जिसकी सैलरी टैक्स लिमिट (Tax limit) के अंदर आती है उसे अपनी सैलरी में से कुछ हिस्से का टैक्स भरना होता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी टैक्स चोरी (Tax) करने के नए-नए तरीके अपनाते (New ways of tax evasion) है। कई लोगों को लगता है कि अगर वह कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस बारे में आयकर विभाग को पता नहीं चलेगा. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा. कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जहां आप बहुत ज्यादा कैश इस्तेमाल करते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।
चाहे भले ही आपको ये लगता हो कि ऐसे आप टैक्स बचा सकते हैं लेकिन आपको बता दें,  इनकम टैक्स आपकी इन 5 कैश ट्रांजेक्शन पर चील की नजर रखता है।और इसकी भनक लगते ही आपको नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है। आइए खबर में जानते है कोण सी है वो ट्रांसक्शन्स और इनकम टैक्स कैसे रखता है इनपे नजर-
आज के वक्त में अधिकतर लोग तो डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को कैश ट्रांजेक्शन करना आसान और अच्छा लगता है। वहीं कई लोग तो कैश ट्रांजेक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह आयकर विभाग के रडार से बचे रह सकें। खैर, भले ही आपको लगता हो कि आप कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) से टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपकी 5 कैश ट्रांजेक्शन पर चील की नजर रखता है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को भनक लगते ही आपको नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना
अगर शेयर, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), डिबेंचर या बॉन्ड (Bond) खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा, तो इससे भी आयकर विभाग सचेत (Income Tax Department alert) हो जाता है। अगर कोई शख्स 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप कैश (Cash) कहां से लाए।

 बैंक अकाउंट में कैश जमा करना


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष में कोई 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग (Tax department) को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत (Income Source) के बारे में पूछ सकता है।


Fixed Deposit में कैश जमा करना


जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही एफडी (Fixed Deposit)  के साथ भी होता है। अगर आप एक या एक से अधिक एफडी (FD) में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करेंगे तो कोई शक होने पर आयकर विभाग (Income tax) आपसे पैसों के स्रोत को लेकर सवाल पूछ सकता है।


 प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बड़ी ट्रांजेक्शन


अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) कर दिया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (property registrar) इस बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन की वजह से आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।


Credit Card बिल का भुगतान


अगर आपके क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो जाता है और आप कैश में उसका भुगतान करते हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसों का स्रोत (Income Source) क्या है। वहीं अगर किसी वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं तो आपसे आयकर विभाग सवाल कर सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।