Bank transaction: बैंक खाते से कैश निकलवाने की लिमिट हुई तय, देना होगा टैक्स
Bank updates: आज हर व्यक्ति अपने पैसे की सुरक्षा(security) के लिए उस कैश को अपने घर में न रखकर अपने बैंक खाते में डलवाता है ताकि उसका पैसा सुरक्षित(safe) रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने बैंक अकाउंट(account)से पैसे निकलवाने की भी एक लिमिट है अगर आप उससे ज्यादा निकलवाते हैं तो आपको देना होगा टैक्स आईए जानते हैं इसके बारे में...
hrnewshub, digital desk : भारत में लगभग सभी के पास सेविंग अकाउंट है। एक सर्वे (research) के अनुसार भारत में लगभग 82% लोग बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही इसकी कोई लिमिट तय नहीं है कि एक व्यक्ति कितने बैंको में एकाउंट्स खुलवा सकता हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार अनेक बैंकों में अपने अकाउंट खुलवा सकता है। आईए जानते हैं कि हम एक बार में कितना कैश (cash) अपने बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हैं ताकि हमें अनआवश्यक (Unnecessary) टैक्स न भरना पड़े।
धारा 194N (section 194N)
भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को यह अधिकार उपलब्ध है कि वह किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है तथा उसे खाते में जितना भी कैश डिपॉजिट(deposit) है उस पर उसका पूरा और पूरा उसी का अधिकार होता है लेकिन उसे अकाउंट से कैश निकलवाने की भी एक नियमित सीमा है, आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 20 लाख से ऊपर कैश निकलवाता है तो उसे टीडीएस (TDS) भरना होगा । हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने लगातार पिछले तीन सालों से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है।
जिन्होंने आइटीआर (ITR) भरा हो
जिन व्यक्तियों ने लगातार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाया है उन व्यक्तियों पर आयकर अधिनियम 194N किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगा। वे लोग अपने बैंक खाता , पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक (corporative bank) के खाते से एक वित्त वर्ष में लगभग एक करोड़ कैश तक निकलवा सकते हैं।
टीडीएस (TDS)
यदि कोई व्यक्ति लगातार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहा है तो उसे व्यक्ति को अपने बैंक खाते से एक करोड़ से ऊपर कैश निकलवाने पर लगभग 2% टीडीएस भरना पड़ेगा। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति जिसने लगातार पिछले तीन सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) नहीं करवाया है तो उसे 20 लाख से अधिक कैश निकलवाने पर 2% टीडीएस एवं 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकलवाने पर 5% टीडीएस भरना पड़ेगा।